
55000 हजार से 60000 का लाभ शुभ शक्ति योजना आवेदन व् फॉर्म
राजस्थान सरकार द्वारा शुभ शक्ति योजना चलाई जा रही है। जिसमे अविवाहित लड़कियो को और श्रमिक परिवार की पंजीकृत महिलाओ को आर्थिक सहायता दी जाती है।
अविवाहिता पुत्री को तथा महिला हिताधिकारी को 55,000 रूपये प्रोत्साहन/सहायता राशि देय होगी। प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी/पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग में लिया जा सकेगा
शुभ शक्ति योजना का उद्देश्य
इस योजना मे सभी हिताधिकारियों की वयस्क व अविवाहिता पुत्री को तथा महिला हिताधिकारी को 55,000 रूपये प्रोत्साहन/ सहायता राशि दी जाती है। शुभ शक्ति योजना द्वारा मिली हुई राशि का उपयोग महिला आगे की शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग कर सकती है
शुभ शक्ति योजना के लिए पात्रता क्या है
- लड़की के पिता या माता अथवा दोनों, कम से कम एक वर्ष से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी/निर्माण श्रमिक हों|
- अधिकतम् दो पुत्रियों अथवा महिला हिताधिकारी को और उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन राशि देय होगी|
- महिला हिताधिकारी अविवाहिता हो अथवा हिताधिकारी की पुत्री की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो तथा वह अविवाहिता हो|
- हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो|
- हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के नाम से बचत बैंक खाता हो|
- हिताधिकारी का स्वयं का आवास होने की स्थिति में, आवास में शौचालय हो
शुभ शक्ति योजना के तहत आवश्यक नियम व् निर्देश
- आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हिताधिकारी कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो|
- प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने के भौतिक सत्यापन की शर्त पर ही देय होगी। निर्माण श्रमिक होने का सत्यापन तहसीलदार, विकास अधिकारी, सहायक व उच्च अभियन्ता, सरकारी माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा|
- प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी/पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग में लिया जाएगा
- (स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने या कौशल विकास करने या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़की को उचित परामर्श प्रदान किया जाएगा)|
- योजना का हितलाभ प्राप्त करने के लिए हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, पंजीकृत हिताधिकारी के रूप में एक वर्ष पूरा होने के पश्चात्, प्रस्तुत किया जाएगा।
- यह आवश्यक होगा कि योजना का आवेदन प्रस्तुत करने के समय हिताधिकारी का परिचय-पत्र वैध/एक्टिव हो|
शुभ शक्ति योजना के तहत आवेदन समय सीमा
आवेदन पत्र हिताधिकारी द्वारा पंजीयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् तथा अविवाहिता पुत्री की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से 6 माह की अवधि में अथवा योजना लागू होने की तिथि से 6 माह की अवधि में, जो भी लागू हो हो, अथवा लड़की की शादी होने से पूर्व प्रस्तुत किया जा सकेगा।
शुभ शक्ति योजना के लिए जरुरी कागज
- स्थायी पता प्रमाण पत्र
- राजस्थान नागरिकता का प्रमाण पत्र
- 8 कक्षा की मार्कशीट
- आय प्रमाण पत्र
- गैर-आय कर डेटा का प्रमाण पत्र
- बीपीएल की प्रतिलिपि
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड की प्रतिलिपि
- बैंक खाता बुक की प्रतिलिपि
राजस्थान शुभ शक्ति योजना ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन फॉर्म | Apply 2020
- आवेदन के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा | शुभ शक्ति योजना का फॉर्म डाउनलोड होने के बाद प्रिंट निकाल लें | अब इस फॉर्म में मांगी गई साड़ी जानकारी सही से भरें |
- भरा हुआ फॉर्म, उसके साथ यंहा पर दिए हुए सभी दस्तावेज की एक-एक फोटो कॉपी लेकर अपने स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी/ अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- शुभ शक्ति योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस वैबसाइट पर जाना होगा।
- पेज खुलने पर आपको शुभ शक्ति योजना का विकल्प दिखेगा।
- इस पर क्लिक करने पर एक फॉर्म खुलेगा।
- इस आवेदन फॉर्म को आप ठीक से भर कर सबमिट कर दीजिये आपका आवेदन हो जाएगा
- अगर आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना चाहते है तो ऑफलाइन भी भर सकते है।
इसके लिये आपको शुभ शक्ति योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
Rajasthan Shubh Shakti Yojana 2019फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें शुभ शक्ति योजना आवेदन फॉर्म
फॉर्म को अच्छे से भर कर सभी जरूरी दस्तावेजों की कॉपी साथ मे लगाए।
अब आप Shubh Shakti Yojana फॉर्म को आपके क्षेत्रीय श्रम विभाग या मण्डल सचिव, या अन्य विभाग के सक्षम अधिकारी को जमा कर सकते है।